Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025: झारखंड सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए एक बेहतरीन लोन योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त करके बेरोजगार युवा अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आपको मात्र 6% का ब्याज सालाना देना होता है। अगर आप भी झारखंड राज्य के युवा नागरिक हैं, तो इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है और इस पर 40% तक की सब्सिडी भी सरकार के द्वारा से दी जाती है। आगे इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए कृपया आप इस आर्टिकल को आगे ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025
झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सरकार सहायता करना चाहती है। इस योजना अंतर्गत युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना में 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी युवा आवेदन कर सकता है।
25 लाख रुपए के लोन पर आपको 40% तक की सब्सिडी मिल जाती है, योजना के अंतर्गत जो युवा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि से आते हैं, वह आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो विकलांग हैं और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वह भी इसमें आवेदन करके लाभ उठा सकती हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण हो अथवा शहरी क्षेत्र, दोनों ही जगह पर योजना समान रूप से काम करती है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते है जिससे बेरोजगार युवा नागरिक अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छा आय अर्जित कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से जो नागरिक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, तो 25 लाख रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से आपको ली गई लोन राशि पर 40% और अधिकतम ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के नागरिक, साथ ही विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाएं आवेदन करके लाभ उठा सकती हैं।
- अगर आप इस योजना के अंतर्गत मात्र ₹50,000 या उससे कम का लोन लेते हैं, तो आपसे किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती है।
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवास करने वाले स्थाई निवासी नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो 18 से 45 वर्ष के बीच आपकी उम्र होना जरूरी है।
- ऐसी कोई भी नागरिक जिनकी सालाना इनकम ₹5 लाख से अधिक है, वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
झारखंड रोजगार सृजन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- बिजनेस रिपोर्ट
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में आवेदन कैसे करे
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। यहां पर अभी सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इस योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं, तो नीचे बताई गई प्रक्रिया को पूरी करें।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सम्बंधित कार्यालय में जाना होता है।
- कार्यालय में जाते समय सभी दस्तावेज आपको तैयार करके साथ लेकर जाना है।
- अब कार्यालय में आपको रोजगार सृजन योजना आवेदन फार्म प्रदान कर दिया जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- आपसे आपकी बैंक डिटेल पूछी जाएगी, साथ ही पर्सनल डिटेल भी पूछी जाती है, जो ध्यान से दर्ज कर देना है।
- जब आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाए, तो आपको इस संपूर्ण दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय में जमा करवा देना है।
- आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म का सत्यापन करने के बाद आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाता है।