Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: पशुपालन करने पर किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2025: किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार नई-नई योजनाएं शुरू करती रहती है। ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए शुरू किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान आवेदन करके 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी दुग्धारू पशु पालन पर प्राप्त कर सकता है। बस इसके लिए एक फॉर्म भरकर जमा करवाना होता है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

अगर आप झारखण्ड राज्य के निवासी है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आगे इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ है, योजना को शुरू करने का उद्देश्य, निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आगे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2025

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को दुग्धारू पशु खरीदने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इसी योजना के माध्यम से जब किसान भाई पशु खरीदते हैं, तो उन्हें 90% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। किसानों को सिर्फ 10% राशि का भुगतान करना होता है।

अगर आवेदन करने वाला किसान सामान्य केटेगरी का है, तो उसे 75% तक का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। वहीं आवेदन करने वाला अगर महिला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का किसान है, तो उन्हें 90% तक का अनुदान दिया जाता है। अनुदान पाने के लिए बस आवेदक को बैंक में जाकर आवेदन करना होता है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में बेरोजगार युवाओं एवं किसानों को पशुपालन से जोड़ना है, ताकि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आए। योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो पशुपालन करना चाहता है, पशु खरीदने पर उसको 50% लेकर 90% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से आम नागरिक अथवा किसान गाय, बकरी, सूअर, बत्तख, मुर्गी आदि का पालन कर सकता है।

इस योजना के अंतर्गत जब किसान और आम नागरिक पशुपालन करेंगे, तो इसकी वजह से वह दूध, दही, घी, छाछ जैसी फूड सामग्री बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा पशु खरीदने पर आप डेरी फार्मिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें भी सरकार आपकी आर्थिक मदद करती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर योजना के अंतर्गत आवेदन करके लोन भी प्राप्त कर सकते हैं।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ऐसे किसान और बेरोजगार युवा, जो झारखंड में निवास करते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं।
  • जो पशुपालक बनना चाहता है, उसके पास पशुओं को रखने के लिए जमीन होना आवश्यक है।
    इसके साथ ही, पशुओं के चारागाह के लिए भी जमीन होना जरूरी है।
  • आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिक भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • पशुपालक किसान के पास अपनी जमीन से संबंधित और पशुओं को खरीदने से संबंधित सभी दस्तावेज होना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • आय प्रमाण पत्र,
  • जाति प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो,
  • ईमेल आईडी,
  • बैंक खाता।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में आवेदन कैसे करे

झारखंड सरकार की पशुधन विकास योजना में आवेदन करने वाले किसान भाइयों को हम बता दें की अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से इस योजना में आवेदन शुरू हो चुके हैं।

  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  • यहां से आपको पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर देनी है।
  • इसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों को अटैच करके, पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद, इस कार्यालय में जमा करवा देना है।
  • सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों और आवेदन फॉर्म की जांच-पड़ताल की जाती है।
  • अगर आपका आवेदन फॉर्म सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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